पारदर्शिता
शासन संबंधी वक्तव्य
पंजीकृत विलेख से। इस पृष्ठ और विलेख में अंतर होने पर विलेख मान्य होगा।
धन केवल उद्देश्यों पर व्यय होता है। न्यास की समस्त आय, अर्जन और संपत्ति केवल उसके ध्येयों और उद्देश्यों पर ही लगाई जाती है। धारा 9(vii)
किसी न्यासी को लाभ नहीं। किसी वर्तमान या पूर्व सदस्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लाभ, लाभांश या बोनस देय नहीं है, और किसी न्यासी का न्यास की संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं है। न्यासियों को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता — केवल वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति। धाराएँ 9(vii), 9(xiv)
न्यास अपरिवर्तनीय है। धारा 14
विघटन पर न्यासियों को कुछ नहीं लौटता। शेष संपत्ति समान उद्देश्यों वाले किसी अन्य धर्मार्थ न्यास, सोसाइटी या संस्था को ही जाएगी। धारा 16
बिना भेदभाव सेवा। न्यास जाति, पंथ, धर्म, भाषा या लिंग के भेद के बिना ग्रामीण और शहरी समुदायों की सेवा करता है, और उसका कार्य किसी विशेष धर्म, समुदाय, जाति या पंथ तक सीमित नहीं है। धाराएँ 4(xvii), 4(lxxvi)
लेखा और अंकेक्षण। बहियाँ पंजीकृत कार्यालय में रखी जाती हैं और बोर्ड द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रतिवर्ष अंकेक्षित होती हैं; अंकेक्षित लेखे प्रतिवर्ष न्यासियों के समक्ष रखे जाते हैं। निधियाँ बैंक जमा, सरकारी बॉन्ड या अन्य उपयुक्त प्रतिभूतियों में रखी जाती हैं। धाराएँ 9(viii), 9(xii), 11
नीतियाँ
Child Protection Policy · Donation Acceptance and Refusal Policy · Grievance Redressal Policy · Privacy and Data Retention Policy